नई दिल्ली। दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है. इसके मुताबिक, सीएम केजरीवाल को 20 मई तक जेल में रहना होगा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 13 और दिन के लिए बढ़ा दिया है. यानी निचली अदालत के इस फैसले के मुताबिक, सीएम केजरीवाल को 20 मई तक तिहाड़ जेल में रहना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री केजरीवाल को अरेस्ट किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल 2024 को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।
इससे पहले 23 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी थी. उस दौरान सीएम केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.
प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया था ये आरोप
दरअसल, ED का दावा है कि दिल्ली की एक्साज पॉलिसी को तैयार करने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में मुख्य आरोपी की तरह पेश किया. इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया था. फिलहाल, संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं।