दूसरे मुकदमे विश्वविद्यालय में मारपीट के मामले में न्यायालय ने राज्यमंत्री के खिलाफ बनाये आरोप
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में पहुंचकर अपनी जमानत कराई।
सोमेंद्र तोमर के अधिवक्ता ब्रजभूषण गर्ग व राहुल भड़ाना ने बताया कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान थाना भावनपुर मेरठ में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में थानाध्यक्ष भावनपुर ने आरोपी विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी सोमेंद्र तोमर को बीडब्ल्यू वारंट जारी होने के साथ सूचना मिली थी सूचना मिलते ही विधायक ने न्यायालय में पहुंचकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कराया। जिसपर न्यायालय ने पर्याप्त आधार मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जमानत पर यह करने के आदेश दिए। वही दूसरे मुकदमे में सोमेंद्र तोमर के खिलाफ वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में आरोप बनाये है।
वर्ष 2003 में सोमेंद्र तोमर विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष थे उस समय किसी मामले में छात्रों के साथ प्रोफेसर का विवाद हो गया था। जिसमे राज्य मंत्री के खिलाफ मारपीट की धाराओं में थाना मेडिकल मेरठ में मुकदमा दर्ज हो गया था। इस मुकदमे में सोमेंद्र तोमर के खिलाफ शुक्रवार को न्यायालय ने आरोप बनाते हुए मुकदमे में 1 फरवरी की तिथि साक्ष्य के लिए नियत की है।