शारदा न्यूज़, मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रहलाद सिंह द्वितीय ने रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी पटवारी रणवीर सिंह पुत्र आसाराम निवासी मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कारावास एवं अंकन 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
सरकारी वकील सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा सुरजन सिंह निरीक्षक एसीओ मेरठ ने थाना तितावी मुजफ्फरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता पिंटू पुत्र भागीरथ के द्वारा विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर कब्जे को लेकर उसके भाई से विवाद चल रहा था। उसके खेत पर कब्जा आरोपी लेखपाल द्वारा दिलाया जाना था लेखपाल ने कब्जा दिलाने के नाम पर पीड़ित से अंकन 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसे लेते हुए आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया था।
न्यायालय में आरोपी ने कहा उसे झूठा फसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।